उत्तराखंड के काशीपुर में पिछले साल निचली अदालत ने इलेक्ट्रिशियन करणदीप को मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब आरोपी की अपील के बाद निचली अदालत के इस फैसले पर रोक लगाते हुए, इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड मांगे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनिश्चित जांच कर सुनवाई करेगी।
करणदीप पर काशीपुर निवासी आठ वर्षीय बच्ची को अगवाह कर दुष्कर्म और ह्त्या का आरोप है, मामले के मुताबित 25 जून, 2016 की रात को इलाके में आयोजित एक धार्मिक समारोह में गई थी। इसी दौरान करणदीप ने आठ साल की बच्ची को देवी की तरह सजाने का झांसा देकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, इतना ही नहीं उसने उसके बाद उसकी हत्या कर दी।
दुसरे दिन बच्ची का शव खेत में मिला था। मामले में अप्रैल 2017 में फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने करणदीप को अपहरण, रेप और हत्या आदि का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया लेकिन आरोपी को कोई राहत नहीं मिली उसके बाद करणदीप ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। ')}