उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस कर्मियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला किया है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो पुलिसकर्मियों से आठ घंटे से अधिक की ड्यूटी ना लें, और साल में 45 दिन की अतिरिक्त सैलरी दी जाए।
इतना ही नहीं अदालत ने पुलिस की मौजूदा स्थिति में अधिकतर सुधार करने के भी निर्देश दिए, जिसमे हाउसिंग व्यवस्था, पदोन्नति, अवकाश और पुस्लिस स्टेशन में जरूरी सुधार जैसे निर्देश दिये। हाईकोर्ट की इस फैसले से पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर है।
बता दें कि हरिद्वार निवासी अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में पुलिसकर्मी रोज 10 से 15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। जिस कारण उनके समक्ष हालात कठिन होते जा रहे हैं। याचिका में कहा गया कि अदालत इस दिशा में सरकार को उचित दिशा निर्देश दे। अधिवक्ता शक्ति सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है।
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