केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन के हिसाब से उत्तराखंड ने भी होटल रेस्टोरेंट और मंदिरों की गाइडलाइन जारी कर दी है, राज्य में मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी गई है राज्य में सभी धार्मिक स्थल सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक मंदिर खोले जा सकेंगे। शॉपिंग्स मॉल और होटल-रेस्टोरेंट भी सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, आगे पढ़िए-
गाइडलाइन में बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन और देहरादून के नगर निगम इलाकों में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल नहीं खुलेंगे, गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जिलाधिकारी मंदिर कमेटियों ट्रस्ट समेत तमाम मंदिर प्रबंधकों से चर्चा कर कैसे रिस्ट्रिक्शन रखा जा सकता है। मंदिर में किस तरह की रिस्ट्रिक्शन होंगी उसका पता एक-दो दिन में चल जाएगा।
कन्टेनमेंट जोन से बाहर वाले क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन के हिसाब से होटल से जुड़े हुए लोग कोविड-19 से इनफेक्टेड शहरों और वहां से जुड़े और लोगों की बुकिंग नहीं लेंगे। वही, होटल से जुड़े हुए तमाम प्रबंधकों से भी साफ कह दिया गया है उन्हें अपने यहां आने वाले कस्टमर से लिखित में अंडरटेकिंग लेनी होगी कि वह उत्तराखंड में किसी भी सार्वजनिक स्थल और पर्यटन स्थल में नहीं जाएंगेकौन वेटर किस टेबल में सर्व करेगा इसको भी रिकॉर्ड में मेंटेन करना होगा।
रेस्टोरेंट में भी कस्टमर का रिकॉर्ड रखना होगा, वेटर किस टेबल में सर्व करेगा इसको भी रिकॉर्ड में टाइम और डेट के साथ दर्शाना होगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।
शॉपिंग मॉल के लिए कड़े निर्देश हैं, मॉल को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह सभी बचाव के साधन उपयोग करेंगे जिससे कोरोना की लड़ाई लड़ी जा सके वहीं एयर कंडीशन को लेकर भी केंद्र और गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करना होगा वही मॉल के प्रबंधन को इस बात के तमाम तैयारी करनी होगी। जिससे केवल 50% दुकानें ही 1 दिन में खुल सकें।
चार-धाम को भी खोलने का फैसला लिया गया है। इसके तहत चार धाम देव स्थानम बोर्ड के साथ हुई चर्चा के बाद बेहद प्रतिबंधों के साथ यात्रा चलाई जाएगी। जनता की स्वास्थ्य को देखते हुए वही बड़ा फैसला लिया गया है जी उत्तराखंड के बाहर के तीर्थ यात्रियों को अभी मंदिर में दर्शनों की अनुमति नहीं होगी। नीचे देखिए जारी दिशानिर्देश-