इस वक्त पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ लोगों का नाम मतदाता सूची में है लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है या फिर खो गया तो ऐसे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या वे वोट डाल सकते हैं? बता दें कि आपका नाम सिर्फ मतदाता सूची में होना जरूरी है उसके बाद आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं। पहले वोटर लिस्ट में नाम चेक करें। हर पोलिंग स्टेशन पर उस क्षेत्र के मतदाताओं की एक लिस्ट होती है।
अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर मतदाता को वोटर स्लिप मिलती है तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है। यह पर्ची, किसी भी मान्य आईडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आपको निर्वाचन अधिकारी के सामने अपनी पहचान साबित करने की जरूरत पड़ेगी अपनी पहचान साबित करने के लिए आप अपनी इन फोटो आईडी का प्रयोग कर सकते हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर का जारी किया हुआ स्मार्टकार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्ड, फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप इसके अलावा विधायक और सांसद को जारी किए गए आधिकारिक आइडेंटिटी कार्ड का भी इस्तेमाल आईडेंटिटी कार्ड के तौर पर कर सकते हैं।
आपके बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराए की पर्ची या घर के कागजात, गाड़ी के कागजों का प्रयोग आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होता। अगर किसी को वोटर स्लिप नहीं मिलती तो वे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन के जरिए जान सकते हैं कि उनका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं?