देहरादून: कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु देहरादून के नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों, वार्ड /सड़क/गली, व्यवसायिक प्रतिष्ठान/आवासीय क्षत्रों में नगर निगम द्वारा नियमित रूप से सेनिटाइजेशन किया जा रहा है।
आज 50 वार्ड में सैनिटाईजेशन का अभियान चलाया गया, जिसमें 56 ट्रैक्टर/टैंकर एवं 04 अग्निशमन विभाग के वाहनों के माध्यम से शहर के मुख्यमार्गों एवं वार्ड (मालसी, विजयपुर, राजपुर, धोरणखास, दून विहार, जाखन, सालावाला, आर्यनगर, डोभालवाला, विजय कालोनी, डी0एल0रोड़, रिस्पना, करनपुर, बकरालवाला, चुक्खुवाला, इन्द्रा कालोनी, किशननगर, घण्टाघर कालिका मंदिर, एम0के0पी0, तिलक रोड़, खुडबुडा, शिवाजी मार्ग, इन्द्रेश नगर, धामावाला प्रमुख हैं।
इसके अलावा झण्डा मौहल्ला, यमुना कालोनी, गोविन्दगढ, श्री देव सुमन नगर, रीठा मण्डी, लक्खी बाग, रेसकोर्स उत्तर, डालनवाला उत्तर, डालन वाला पूरब, डालनवाला दक्षिण, चन्द्रर रोड़, बद्रीश कालोनी, भगत सिंह कालोनी, वाणी विहार, रैस्टकैम्प, रेसकोर्स दक्षिण, कौलागढ, बल्लूपुर, विजयपार्क, बसन्त विहार, पण्डितवाडी, इन्द्रापुरम, पटेल नगर प0, गांधीग्राम, पटेल नगर पूरब) में लगभग- 3.10 लाख लीटर सैनिटाईजर साॅल्यूशन का छिडकाव किया गया।
इसी प्रकार रविवार को नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत शेष 50 वार्ड में अभियान चलाकर सेनिटाइजेशन का कार्य सम्पादित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कल 7 जून 2020 को जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों को तहसील क्षेत्रों में तथा बनाये क्वारेंटीन सेन्टरों में सेनिटाइजेशन का अभियान चलाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए देहरादून नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आज किये गये लाॅक डाउन अवधि में जनमानस द्वारा किये गये सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
उन्होंने बताया कि शनिवार एवं रविवार हेतु किये गये लाॅक डाउन अवधि में नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत केवल रक्षा सेवा से जुड़े कार्मिक, चिकित्सा सेवा एवं अन्य आवश्यक सेवा से जुड़े विभाग/कार्मिक, औद्योगिक ईकाइयां एवं उसमें कार्य कर रहे कार्मिक, दवा की दुकानें, दुध, फल-सब्जी, मांस/मच्छी की दुकानें, टिफिन सेवा से जुड़े व्यक्ति,पैट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसी, तथा आवश्यक सेवा में योजित वाहनों को ही आवागमन हेतु अनुमत किया गया है।
इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियां प्रतिबन्धित रहेंगी। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद में बनाये गये विभिन्न कन्टेंमेंट जोन के अन्तर्गत सभी प्रकार के प्रतिष्ठान, दुकानें बन्द रहेंगी तथा उक्त स्थान (कन्टेमेंट जोन) दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवे खाद्य सामग्री जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं।