नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को बडा फैसला सुनाते हुऐ राज्य मे चल रहे नदियों के खनन पर रोक लगा दी।
न्यायालयने यह फैसला सुनाते हुऐ कहा कि तीन सदस्यीय समिति बनाकर इस मामले की जांच रिपोर्ट चार माह के अन्दर कोर्ट मे पेश करनी होगी इस दौरान नदि किनारे, जंगल क्षेत्र, सडकों ओर प्रवाह एंव धाराओं से किसी भी प्रकार का खनन गैरकानूनी होगा।
आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई नदियों के किनारे अवैध खनन से नदियों में बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा होती हैं यही नही सड़क ओर जंगलों मे भी अवैध खनन के चलते भूष्खलन जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है अब कोर्ट की शक्त रवैये से खनन पर रोक लगाई जा सकेगी।
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