बुधवार को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कईं महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। व्हीकल एक्ट में प्रदेश सरकार की कैबीनेट ने कुछ संशोधन किए हैं इसके तहत अपने वाहन में किसी प्रकार का नया मॉडिफिकेशन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जो कि एक लाख रूपये था।
गलत नंबर प्लेट लगाने पर 5000 का जुर्माना किया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए 10,000 की जगह 2500 का जुर्माना लगाया जायेगा। ओवर स्पीड चलने पर 2000 का जुर्माना लगेगा वहीं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर भी 2000 रुपये का जुर्माना होगा।
कैबीनेट ने वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते समय पहली बार में 1000 रुपये का चालान होगा दूसरी बार में 2000 रुपये का चालान किया जाएगा। क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर 200 रुपये प्रति सवारी जुर्माना वसूला जाएगा। एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर 10,000 से घटाकर 5,000 रुपये के किया गया। धारा 177, 178, 178 (2), 178 (3)(क), 112 के नियम में दिए गए जुर्माने को यथावत रखा है।
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