कुलभूषण यादव मामले में आईसीजे (हेग) ने फैसला सुना दिया है फैसले के तहत अंतराष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण को फांसी की सजा को गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक कानूनी कार्यवाही पूरी नही हो जाती जाधव को फांसी नही दी जा सकती कोर्ट ने भारत की सभी दलीलों को सही ठहराया। पाकिस्तान द्वारा जाधव को जासूस कहने का दावा सही नही है जस्टिट रोनी इब्राहिम ने फैसला सुनाते हुऐ उन्होने कुलभूषण यादव की फांसी पर रोक लगाने के साथ पाकिस्तान को चेताया कि वो बिना पुर्वाग्रह के काम करे।
पुरे देश मे कुलभूषण यादव के लिऐ दुवाऐं की गई थी। पाकिस्तान पहले से ही कह चुका है कि अंतराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को मानने के लिए बाध्य नही है
भारत ने 10 दिन पहले ही आईसीजे से पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा अपने पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए आग्रह किया था।
भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में 8 मई को पाकिस्तान पर विएना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अपील की थी। भारत ने कहा था कि पाक ने जाधव को दोषी ठहराने के लिए हास्यास्यपद तरीके से जल्दबाजी में ट्रायल किया
इंटरनेशनल कोर्ट में एजेंट दीपक मित्तल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो कि विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान डिवीजन के हेड हैं। वहीं केस में अटॉर्नी हरीश साल्वे ने भारत का पक्ष रखा था। कोर्ट में जॉइन्ट सेक्रेटेरी वीडी शर्मा (को-एजेंट), काजल भट्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी, नीदरलैंड्स में भारतीय दूतावास (सलाहकार) और चेतना एन राय (जूनियर वकील) भी शामिल थे।
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