नई टिहरी से दिल्ली जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम के बस चालक हरीश त्यागी निवासी ग्राम बरला जिला मुजफ्फरनगर को टिहरी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दो साल की सजा व 21 हजार रूपये जुर्माना लगाया है । दरअसल, 23 अप्रैल 2015 को ड्राईवर त्यागी तेज रफ़्तार से बस चला रहे थे, तभी लापरवाही से ड्राईवर त्यागी ने चोपड़ियाल गांव के पास स्कूटी सवार दिनेश खरोला पुत्र चंदन सिंह खरोला निवासी बौराड़ी नई टिहरी को टक्कर मार दी ।
दिनेश ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था । चम्बा थाना पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था, अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने कई गवाह पेश किए । कोर्ट ने पाया कि इस दुर्घटना में पूरी तरह ड्राईवर की लापरवाही से युवक की जान चली गई, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चालक को दोषी करार दिया और सजा सुनाई । जुर्माना ना भरने की स्थिति में चालक को पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।