उत्तराखंड मैं चल रहे अवैध खनन पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने 4 महीने के लिए रोक लगा दी थी इसके बाद सरकार द्वारा इस मामले को सर्वोच्च नयायालय के सामने सुलझाने के लिए ये कहकर रखा कि खनन राज्य की न सिर्फ राजस्व का जरिया है बल्कि कई लोगों की आमदनी से जुड़ा है
राज्य मैं इस से पहले भी नैनीताल उच्च न्यायालय के शराब बंदी के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था इस फैसले के बाद सभी प्रकार के खनन कार्य वापिस से चालु हो जायेंगे ये फेसला सरकार के हित मैं गया है हालाँकि सरकार को इसके लिए नियम और कानूनों को पालन करना होगा
बहुतायत मैं हो रहा खनिज चिंता का विषय है हालांकि इसे अधिकार के क्षेत्र में रहकर किया जाए तो यह सरकार के लिए अच्छा फेसला साबित होगा सुप्रीम कोर्ट की सलाह को गाँठ बांधकर राज्य का खनन महकमा अपना कार्य फिर से शुरू कर देंगे . ')}