मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग गई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई जिसमें सभी को कैबिनट की मंजूरी मिल गई है जो निम्नवत हैं-
1.प्रदेश में पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए उत्तराखंड राज्य पार्किंग (स्थल चयन, निर्माण एवं संचालन इत्यादि) नियमावली, 2022 को मंजूरी।
2.औद्योगिक उत्पादों को बाहर ले जाने के लिए उत्तराखंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी।
3. कैदियों को अब परिजनों की बीमारी, मृत्यु व पुत्र-पुत्री के विवाह के लिए 15 दिन की पैरोल डीएम के स्तर से मिल सकेगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड (बंदियों के दंडादेश का निलंबन, संशोधन) नियमावली को मंजूरी दी।
4. प्रदेश के सरकारी और अशासकीय कॉलेजों में 9वीं से 12वीं के सभी वर्ग के छात्रों को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में निशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी।
5. प्रदेश में नि:शक्त व्यक्तियों को भी महिलाओं की तर्ज पर अचल संपत्ति, भूखंड व मकान आदि खरीदने पर 25 लाख रुपये स्टांप शुल्क प्रभार पर 25 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया गया है। यह छूट जीवनकाल में दो बार ही मिलेगी।
6 . राज्य सचिवालय में रक्षक श्रेणी के 90 फीसदी पद सीधी भर्ती के होंगे। केवल 10 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी से भरे जाएंगे।
7. ऊधमसिंह नगर में सिडकुल क्षेत्र के बाहर बनी पांच मोटर मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित होंगे।
8. पीडब्ल्यूडी के ढांचे का पुनर्गठन। ढांचे से 363 पद घटाए। प्रतिनियुक्ति के 40 नए पद सृजित।
9. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम में संशोधन कर कोर यूनिवर्सिटी करने पर मुहर।
10. 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उद्योगों की आवश्यकता और रुचि के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा।
11. राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश की विशेष सहायता योजना के तहत परिवहन विभाग को कुछ सुधार करने पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। इसके तहत सिटी बसों को मोटरयान कर में शत प्रतिशत और परिवहन निगम की पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित बसों को छूट 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की गई।
12. परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही के पद शत-प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। कैबिनेट ने कर्मचारी वर्ग सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। अभी तक एक तिहाई पदों पर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की पदोन्नति से भर्ती होती थी।
13. प्रदेश में नि:शक्त व्यक्तियों को भी महिलाओं की तर्ज पर अचल संपत्ति, भूखंड व मकान आदि खरीदने पर 25 लाख रुपये स्टांप शुल्क प्रभार पर 25 प्रतिशत की छूट देने का फैसला। छूट जीवनकाल में दो बार ही मिलेगी।
14. उत्तरप्रदेश की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी रेल भूमि विकास में भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त को खत्म किया।
15. लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के तहत 3358.75 करोड़ के कार्यों की ई-निविदा में केवल एल एंड टी का टेंडर आया है, इसे खोलने की अनुमति।
16. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2022 को मंजूरी।
17. उत्तराखंड राजस्व परिषद अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासनिक) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासनिक) सेवा नियमावली 2022 को मंजूरी।
18. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम और देहरादून के महासू देवता के लिए भी मास्टर प्लान बनेंगे।
19. उत्तराखंड के विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंजूरी।
20. हिमाचल प्रदेश की जलविद्युत नीति 2022 के अनुरूप उत्तराखंड में भी जल विद्युत नीतियों में संशोधन के प्रस्ताव को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई।