केन्द्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4.0 के दौरान कोविड-19 को लेकर लगे देशव्यापी प्रतिबंधों में कई छूट देते हुए बड़ी राहत दी गई है। शनिवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के बाद अब राज्य जहां कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन अपनी मनमर्जी से नहीं लगा पाएंगे, तो वहीं उत्तराखंड में जितनी मर्जी संख्या में लोग आ सकेंगे। कोविड लोड वाले शहरों से आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। इसी तरह से क्वारंटीन होने के पहले के नियम ही प्रभावी माने जाएंगे।
बता दें इससे पहले उत्तराखंड में एक दिन में 2000 लोगों को ही उत्तराखंड आने का पास दिया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है हर दिन कितनी भी संख्या में लोग उत्तराखंड आ सकेंगे हालांकि अभी भी हर किसी को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके पीछे सरकार ने कॉनटेक्ट ट्रेसिंग में आसानी होने का तर्क दिया है। इसके अलावा प्रदेश के लोगों को भी पंजीकरण करना होगा, हालांकि एप्रूवल की जरूरत नहीं होगी।
बता दें कि अनलॉक 4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज, शैक्षिणिक और कोचिंग संस्थानों को छात्रों और नियमित क्लास गतिविधियों के लिए 30 सितंबर तक बंद रखना होगा। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंज पार्क, थिएटर्स ऐसी जगहों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन के अंदर कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा और सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएंगी।