उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश के बाद भी सुविधाओं का बकाया जमा न करने पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ ने मंगलवार को देहरादून की गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है।
नोटिस में कोर्ट ने कोश्यारी को चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कोश्यारी को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री पक्षकार बनाया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ओर से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी आवास तथा अन्य सुविधाओं के आवंटन के मामले में पिछले वर्ष तीन मई को बाजार दर पर बकाया जमा करने के निर्देश दिए गए थे।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि कोश्यारी ने आज तक अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर आवास व अन्य सुविधाओं का बाजार दर के हिसाब से 47 लाख 57 हजार, 758 रुपये बकाया है।