देहरादून में कोरोना वायरस पर अफवाहों के चलते सब्जी मंडियां और राशन की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। अफवाह फैलाई जा रही है की कोरोना वायरस की वजह से सब्जी मंडियां और राशन की दुकानें बंद हो जाएँगी जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने अफवाहों का खंडन करते हुए अधीनस्थों को कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया है कि पर्याप्त मात्रा में सभी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, मंडी समिति और खाद्य आपूर्ति विभाग को छापेमारी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जनता को भी समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी प्रकार का कोई आपूर्ति संकट नहीं है।
वहीं, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य के समस्त नागरिकों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने जनसामान्य से भ्रामक प्रचारों एवं अफवाहों से बचने की भी अपील की है। मुख्य सचिव ने कहा कि आवश्यक सेवाएं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। खाद्यान्न, तेल सब्जियाँ, फल, पैट्रोल, डीजल आदि दैनिक आवश्यकता की सभी सामग्रियों की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की व्यवस्था भविष्य में भी सुनिश्चित की जाएगी।
राशन की दुकानों पर बायोमैट्रिक 31 मार्च तक निषिद्ध-
जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता-ओं की दुकानों पर बायोमैट्रिक के माध्यम से वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक निषिद्ध करते हुए मैन्युअल खाद्यान्न वितरण प्रारम्भ किए जाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून को बायोमैट्रिक के स्थान मैन्युअल खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए हैं।
शॉपिंग मॉल 31 मार्च तक बंद-
सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नितेश झा ने उत्तराखंड महामारी रोग अधिनियम (कोविड-19) 2020 के अन्तर्गत राज्य के भीतर सभी शॉपिंग मॉल्स को 31 मार्च, 2020 तक बन्द रखे जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने समस्त नागरिकों से भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचने, अनावश्यक यात्राओं से बचने, सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं सरकार द्वारा जारी की गयी गाईडलाईन्स का पालन करने हेतु अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी पर विश्वास रखते हुए अधिक जानकारी के लिए उत्तराखण्ड सरकार के हेल्पलाईन नम्बर 104 एवं 1800-180-1200 पर सम्पर्क करें।
कालाबाजारी पर कड़ी कार्यवाही होगी-
सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सुशील कुमार ने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की 13 मार्च, 2020 को जारी अधिसूचना संख्या 980 के अनुसार मास्क एवं हैण्ड सैनेटाईजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2(ए) की उपधारा (2) के अन्तर्गत ‘‘आवश्यक वस्तु‘‘ के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके तहत मास्क एवं हैण्ड सैनेटाईजर की उपलब्धता एवं कीमतों में नियन्त्रण, कालाबाजारी एवं ओवर रेटिंग रोकने हेतु कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
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