देहरादून: एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत उत्तराखण्ड एपिडेमिक डिजीज COVID -19 रेगुलेशन 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक उत्तराखण्ड में सभी घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री नीतेश झा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि COVID -19 के फैलाव को रोकने के लिए अनावश्यक भ्रमण न करने के लिए पूर्व अनेक एडवायजरी जारी की गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
राज्य सरकार द्वारा 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 31 मार्च तक घर पर ही रहने की अपील की गई है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्री नीतेश झा द्वारा जारी एडवायजरी में सलाह दी गई है कि मेडिकल प्रोफेशनल और अन्य आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 31 मार्च तक घर पर ही रहें। एडवायजरी में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी घर से बाहर न निकलने देने की सलाह दी गई है। यह एडवायजरी इस बात को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है कि बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर कोरोना वायरस के संक्रमण का अधिक प्रभाव देखने को मिला है।
बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 211 हो चुकी है। हालांकि इनमें से 20 ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। फिलहाल, 185 लोगों का आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, चार लोगों की मौत हो चुकी हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 3 मामले सामने आये हैं।
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