चारधाम यात्रा के आखिरी पड़ाव में राज्य सरकार ने प्रदेश में आने वाले यात्रियों के लिए जारी दिशा निर्देश में संशोधन किया है। जारी किये गए दिशा निर्देश 21 सितम्बर से लागू होंगे जिसमे पर्यटकों को काफी रियायत दी गई है।
पर्यटकों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। मांगे गए सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। अब होटल या होम स्टे में कम से कम दो रात की बुकिंग करानी जरूरी होगी लेकिन साथ में चार दिन की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। होटल मैनेजमेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्री का कोविड टेस्ट हो गया हो, संबंधित होटल यात्री का टेस्ट करवा सकते हैं पॉजिटिव पाए जाने पर उसकी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो बार्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर पेड एंटीजन टेस्ट करवा सकता है। राज्य में प्रवेश करने वालों के थर्मल टेस्ट की व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन करेगा। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा।
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इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार ने क्वारंटीन के नियमों में भी कुछ रियायत दी गई है। सात दिन से कम समय के लिए किसी जरूरी कार्य के लिए आने वाले व्यक्ति को क्वारंटीन की जरूरत नहीं। सात दिन से अधिक समय के लिए आने पर 10 दिन सेल्फ क्वारंटीन रहना होगा। इसके अलावा राज्य में केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों, न्यायाधीशों को क्वारंटीन होने से छूट दी गई है लेकिन इस दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। राज्य में आने वाला हर व्यक्ति जिसके पास चार दिन की कोविड निगेटिव रिपोर्ट है, उन्हें होम क्वारंटीन नहीं होना होगा।
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