देहरादून : देश में कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हैं लेकिन अब एक नए वेरिएंट सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कई देशों में कोविड 19 के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के मामले सामने आए हैं। इससे अब भारत में भी खौफ का माहौल है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2021 को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अभी इस वेरिएंट पर रिसर्च चल रहे हैं इसलिए यह पता नहीं चल सका है कि यह कितना खतरनाक है लेकिन सरकारों को पहले से ही सावधानी वरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने सतर्कता अपनाते हुए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
उत्तराखंड में यह गाइडलाइन 01 दिसम्बर, 2021 से अग्रिम आदेशों तक राज्य में लागू रहेगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 28 नवम्बर, 2021 (संलग्नक-01) के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30 नवम्बर, 2021 (संलग्नक-02) के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा।
राज्य में टीकाकरण के कार्य में तेजी लाते हुए तथा कोविड संक्रमण की निगरानी एवं नियंत्रण व्यवस्था को सक्रिय तरीके से सभी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा।
राज्य के हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/बार्डर चेक पोस्ट/पर्यटक स्थलों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर Covid Testing randomly किया जायेगा Covid Test के दौरान Positive पाए जाने वाले व्यक्तियों को तुरन्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।
कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के नियंत्रण हेतु सभी सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।
राज्य के समस्त महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थानों में कोविड टेस्ट किया जायेगा। टेस्टिंग के दौरान पॉजिटिव पाये जाने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को तत्काल कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।
राज्य के समस्त स्वास्थ्य कर्मियों एवं फ़्रंटलाइन वर्कर्स का कोविड टेस्ट किया जायेगा।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा (नेपाल) पर आवाजाही के समय कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही राज्य के अन्दर प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चेक पोस्ट पर रेंडमली कोविड टेस्ट किये जायेंगे।
राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा-
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा-
निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति होगी
i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
ii. सह-रुग्णता वाले व्यक्ति
iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
दंड के प्रावधान-
उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होंगे।