उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रवक्ता / सहायक अध्यापक एल०टी० के स्थानांतरण के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए हैं। इसमें गंभीर बीमारी , विकलांग , कोरोना में पति या पत्नी के निधन समेत विधवा और विधुर को भी ट्रांसफर का लाभ दिया गया है।