उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू लागू है जिसका पूरी सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है इस बीच मुख्य सचिव ने संशोधित आदेश में राज्य के समस्त पीडीएस राशन की सस्ते गल्ले की दुकानों को 14 मई से 18 मई तक दुकान खोलने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त पीडीएस राशन की सस्ते गल्ले की दुकानों को 14 मई 2021 से 18 मई तक प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। बता दें कि कर्फ्यू के लिए जारी 9 मई 2021 के आदेश में कहा गया था कि कोविड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ 14 मई को ही पीडीएस राशन की दुकान खुलेगी लेकिन अब सिर्फ इस बिंदु पर संशोधन कर मुख्य सचिव द्वारा नया आदेश जारी किया गया है।
14 से 18 मई तक 07 से 10 बजे तक खुलेंगी सस्ते गल्ले की दुकानें, पढ़िए आदेश
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