उत्तराखंड सरकार ने विशेष ढील देते हुए कोरोना कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया है। कोविड-19 कर्फ्यू की इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दिशानिर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिला अधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण की परिस्थिति के आकलन करते हुए फैसला लेंगे कोविड-19 के मध्य वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य भर में जारी रहेगा।
विवाह समारोह में 20 लोगों को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार जिम खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के साथ राज्य में प्रवेश करना होगा बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत वह प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित विलेज कोरेंट इन फैसिलिटी में 7 दिन आइसोलेशन में रहना होगा।
बैंक शाखाएं सुबह 10:00 बजे से 2:00 बजे तक खुले रहेंगे, सहकारी वित्त समितियां खुली रहेंगी, तेल गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन परिवहन वितरण भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल रसोई गैस आदि यह तमाम खुले रहेंगे राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन और वितरण खुला रहेगा।
कोविड-19 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकानें 8 जून से 15 जून तक सुबह 8:00 से 12:00 तक खुली रहेंगी।
राशन और किराने की सामान की दुकानें सप्ताह में दो दिन 9 जून और 14 जून को 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुल सकेंगी। इसी तरह स्टेशनरी व किताबों की दुकान 9 जून व 14 जून को 8:00 बजे से दिन में 1:00 बजे तक खुले रहेंगे
खाद्य पैकेजिंग की दुकानें कपड़ा रेडीमेड दर्जी की दुकान, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी मोटर पार्ट्स की दुकान, व ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून को 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी।
फोटो कॉपी और टिम्बर मर्चेंट की दुकानें 9 जून को 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी, मदिरा की दुकाने सप्ताह में तीन दिन खुलेगी। 9 जून, 11 जून और 14 जून को समय 8:00 बजे से दिन में 1:00 बजे तक। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
सभी मालवाहक वाहनों को राज्य में अंतर राज्य आवागमन के लिए सामग्री के परिवहन की अनुमति है। सभी आवश्यक सामग्री जैसे फल सब्जी डेयरी दूध मांस चिकन मछली की बिक्री की गतिविधियां हर दिन सुबह 8:00 से 12:00 बजे तक खुली रहेगी।
होटल, रेस्टरेंट और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।
होटल ढाबों रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करना प्रतिबंधित है। जिला देहरादून पौड़ी हरिद्वार नैनीताल उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों को rt-pcr वन नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी।
जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए बाहरी राज्यों से निजी वाहन शासकीय वाहनों में 50 प्रतिशत की छमता का पालन करते हुए आने की अनुमति होगी ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य के लिए यात्रा की अनुमति होगी।
बता दें कि उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 446 नए संक्रमित मिले और 23 मरीजों की मौत हुई है। पिछले दो महीने में संक्रमण का यह सबसे निचला स्तर है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ जिस वजह सरकार कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से हटाने में संकोच कर रही है, बता दें कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1580 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 334024 हो गई है।