देहरादून: राजधानी में जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन के बाद धारा 144 लागू हो गई है। जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने बताया कि नगर निगम देहरादून, नगर निगम ऋषिकेश, तहसील परिसर, नगर पालिका डोईवाला, तहसील, ब्लाक परिसर, नगर पालिका मसूरी, उप जिलाधिकारी मसूरी कार्यालय परिसर, नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर एवं विकासनगर, तहसील विकास नगर में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के अतिरिक्त संबंधित नगर निकायों के निर्वाचन के दौरान मतदान, मतगणना के दिन मतदेय एवं मतगणना केंद्र परिसर परिधि में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
बता दें कि जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है वहां पर चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। इतना ही नहीं जिन क्षेत्रोें में नगर निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं उन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल का प्रत्याशी, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार अथवा तेजधार वाला अस्त्र शस्त्र आदि लेकर नहीं चल सकता है।
इसके साथ ही किसी भी क्षेत्र में ईंट, पत्थर आदि जमा करना भी धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे इत्यादि लिखना, सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचार प्रसार को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नगर निकाय परिसरों के आसपास सार्वजनिक सभा का आयोजन नही किया जा सकेगा। उक्त अवधि में किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी अथवा कार्यकर्ताओं द्वारा उपरोक्त निकायों के कार्यालय परिसर में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर कार्रवाई की जाएगी।
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है। इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है। चुनाव के समय पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए इस धारा का प्रयोग किया जा सकता है। ')}