देहरादून: देहरादून नगर निगम ने कहा है कि 31 मार्च तक अपनी संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की खबर के अनुसार, शहर के पुराने वार्डों में रहने वाले निवासियों को मार्च के अंत तक आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति करों का भुगतान करना होगा और इसके अलावा शहर के 32 नए वार्डों में रहने वालों को किसी भी व्यावसायिक संपत्ति के कर का भुगतान करना होगा।
अधिकारियों ने कहा कि यदि ऐसे लोग निर्धारित समय सीमा तक अपने संपत्ति कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डीएमसी अधिकारियों ने यह भी बताया कि नए वार्ड के बहुत कम निवासियों ने अब तक वाणिज्यिक संपत्ति कर का भुगतान किया है। 32 नए वार्डों में 14,000 से अधिक व्यावसायिक संपत्तियों में से, केवल 300 ऐसी संपत्तियों के मालिकों ने इस वित्तीय वर्ष में अपने संपत्ति करों का भुगतान किया है।
कर दाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, DMC 15 फरवरी तक सभी शहर निवासियों को 20% छूट दे रहा है, जो अपनी संपत्ति कर जमा करते हैं। नागरिक निकाय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 20% छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि पहले ही 15 जनवरी से 15 फरवरी तक संशोधित की गई थी।
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