उत्तराखंड सरकार ने रविवार को अनलॉक के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा गाइडलाइन में मुख्य बिंदु यह है कि प्रदेश में नाईट कर्फ्यू लगाने का निर्णय जिलाधिकारी कोरोना के खतरे को देखते हुए कर सकेंगे।
- प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को स्मार्ट सिटी, देहरादून के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
- राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को जिन्होंने 96 घंटे की अवधि तक आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीनेट अथवा एंटीजन टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है तो उन्हें होम क्वारंटाइन से छूट रहेगी।
- जिला प्रशासन को मास्क न पहनने लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। साथ सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
- प्रदेश में सिनेमा हॉल और थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत पर ही संचालित होंगे।
- स्विमिंग पूल का इस्तेमाल केवल खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए करेंगे। प्रदर्शनी केंद्र केवल व्यापारिक गतिविधियों के लिए खोले जाएंगे।
- सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक आयोजनों में हॉल का इस्तेमाल केवल 50 फीसद क्षमता और अधिकतम 100 लोगों के लिए किया जाएगा।
- कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक गतिविधियों की इजाजत होगी। पब्लिक प्लेस पर थूकना अफराध की श्रेणी में इसलिए इस बात पर भी जरूर ध्यान दें।
- बाहर से आने वालों की रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा।