नए नोट पर स्याही से लिखे होने के मामले में आरबीआई ने नोट पर लिखे होने को वैध तो माना है लेकिन आरबीआई ने कहा है कि नोट पर अगर धार्मिक या राजनीतिक नारे या व्यावसायिक प्रयोजन, या आपत्तिजनक शब्द लिखे मिले तो नए नोट अवैध माने जाएंगे।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि नोट पर स्याही से कुछ लिखा गया है तो भी वह करेंसी मान्य होगी। बैंकों का चक्कर लगाने वाले लोगों के लिए राहत भरी यह जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सामने आई है।
यदि आपके नोट पर आपत्तिजनक शब्द लिखे हों या किसी राजनीतिक या धार्मिक रूप में संदेश या ऐसी भाव वाली कोई अभिव्यक्ति लिखी गयी हो तो वह अवैध मानी जायेगी। अगर आपके नोट पर रंग से भी लिखा गया है तो वह भी मान्य होगा।
बशर्ते उसपे आपतिजनक शब्द ना लिखे हों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 500 और दो हजार के नए नोट आने के बाद बैंकों की ओर से यह कहा गया था कि यदि नए नोट पर पेन से कुछ लिख दिया गया तो वह नोट मान्य नहीं होगा।
अमूमन लोग नाेट पर संख्या का जोड़ लिख दिया करते थे। नए नोट बाजार में आने के बाद बैंक ने ऐसे नोट लेने से इंकार कर दिया था लेकिन अब आरबीआई ने स्पष्ट किया कि नोट पर स्याही से कुछ लिखा गया है तो भी वह करेंसी मान्य होगी।
इसके अलावा आरबीआई ने 500 रूपये के स्टार सिरीज वाले नोट भी जारी किये हैं। 50 पैंसे का सिक्का चलन में नहीं लेकिन यदि आपके पास 50 पैंसा है तो आप उसे 10 रूपये तक बैंक में जमा कर सकते हैं। ')}