कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं। प्रदेश में दिनांक 13 जुलाई की प्रातः 06 बजे से 20 जुलाई की प्रातः 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 8ः00 बजे से सायं 7:00 बजे तक)।
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 8ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार (श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी। इस दौरान समस्त सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
समस्त जिम कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
समस्त शाॅपिंग माॅल कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढ़ाबों के केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ डायनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
राज्य में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए गाइडलाइन में कुछ बदलाव किये गए हैं। सम्बंधित जिलाधिकारियों को इस मामले में अनुमति/कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं-
कोरोना की पूरी गाइडलाइन की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है।