उत्तराखण्ड में कोविड कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब 18 मई प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। यहां उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में लिये निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। इसके बाद नई गाइडलाइन भी जारी की गई है।
नई गाइडलाइन के अनुसार, कोविड कर्फ्यू में निम्नवत छूट और पाबंदिया रहेंगी-
शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य रूप से दिखाना होगा।
मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची को ही कोविड कर्फ्यू का पास माना जायेगा।
अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकते है। इन्हे भी कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से बनवाकर ले जाना होगा।
हैल्थ इमरजेंसी और परिजन की मृत्यु के मामले में e pass के लिये आवेदन करना होगा।
बैकों के अनुरोध पर बैंक अवधि को 10 बजे से 2 बजे किया गया है और राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर यह व्यवस्था लागू होगी।
हरिद्वार में अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति जा सकते है वही वाहन में 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता नही होगी लेकिन उन्हे पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
राज्य में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता रहेगा, रजिस्ट्रेशन दिखाने पर इसके लिए उपयुक्त होने वाले वाहनों को भी छूट रहेगी।
समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, खेल, मनोंरजन से जुड़े पार्क थियेटर बंद रहेंगे। इसके अलावा समस्त राजनितिक-सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों पर पाबंदी होगी।
मदिरा की दूकानें और बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड-अनलोड करने अमुमति दी गई है। साथ ही राज्य में इन वाहनों का आवागमन खाली अथवा लदा चलता रहेगा।
ओटो और टेक्सी केवल आपातकाल उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति।
उद्योगों के लिये मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।