देशभर में आज से लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अपने-अपने प्रदेश में कोरोना जोन के हिसाब से कुछ रियायतें दे सकते हैं। उत्तराखंड सरकार भी विचार-विमर्श के बाद प्रदेश में कुछ छूट देने जा रही है।
मंगलवार यानि कल से लॉकडाउन 4.0 की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन में दूकान खोलने का समय पहले की तरह सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक रखा है। शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक रहेगा पूर्णता लॉक डाउन का पालन किया जाएगा। प्रदेश में मॉल, सिनेमा घर, होटल, रेस्तरां, स्विमिंग पुल, जिम, धार्मिक/राजनितिक कार्यक्रम व शिक्षण संस्थान बंद ही रहेंगे। लेकिन जिन चीजों में रियायत दी गई है वो निम्न प्रकार हैं-
सबसे पहले प्रदेश में नए जोन का निर्धारण कर दिया गया है, इसमें अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी उधमसिंहनगर, उत्तरकाशी को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया हैं वहीं बागेश्वर, चमोली, हरिद्वार, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है।
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हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार में गाड़ियों के चलने के लिए ऑड ईवन फॉर्मूला लागू होगा। दरअसल, ऑड-ईवन योजना के तहत एक दिन वे निजी वाहन चलते हैं जिनकी पंजीकरण प्लेट की आखिरी संख्या ईवन (सम) होती है तथा दूसरे दिन उन वाहनों को चलाने की इजाजत होती है जिनकी संख्या ऑड (विषम) होती है। हालाँकि इस मामले में दिशा निर्देश तैयार किये जा रहे हैं। किस तरह प्लान तैयार होता है उसकी जानकारी दी जाएगी।
इसके अलावा बता दें कि स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ तो स्टेडियम्स में बिना दर्शकों के खेलों का आयोजन किया जा सकता है। सरकारी ऑफिस 10:00 बजे से 4:00 बजे तक खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थानों पर भीड़ प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।