सरकार ने कोविड 19 महामारी की वजह से प्रभावित परिवहन सेक्टर के एक लाख से ज्यादा कार्मिकों को दो-दो हजार रुपये महीने की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। यह सहायता लगातार छह महीने तक दी जाएगी।
शासन के निर्देशों के क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एन के ओझा ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 के दृष्तिगत प्रदेश में कोविड कर्फ्यू व विभिन्न प्रतिबन्धों के कारण प्रभावित राज्य में पंजीकृत सार्वजनिक सेवायानों (यथा-स्टेज कैरेज बस (उत्तराखण्ड परिवहन निगम को छोड़कर) कान्ट्रेक्ट कैरेज बस कान्ट्रेक्ट कैरेज टैक्सी/मैक्सी कैब, कान्ट्रेक्ट कैरेज ऑटो रिक्शा कान्ट्रेक्ट कैरेज विक्रम एवं ई-रिक्शा) के कुल 103235 चालक/परिचालक/क्लीनर्स को आर्थिक सहायता के रूप में आदेश निर्गत होने की तिथि से रुपये 2,000.00 (रूपये- दो हजार मात्र) की धनराशि मासिक दर से कुल 06 माह तक प्रदान की जा रही है। इसके लिए आपको https//greencard.uk.gov.in/databank पोर्टल पर जाकर अपना डाटा (यथा लाईसेन्स/वाहन संख्या/खाता सम्बन्धी विवरण आदि) का विवरण फीड करने होंगे।
बता दें कि इस पोर्टल पर केवल व्यवसायिक वाहन चालक/परिचालक (सरकारी चालकों/परिचालकों को छोड़कर) रजिस्टर हैं। शासनादेश के मुताबिक यह सहायता राशि इन सभी के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। इन सभी के पंजीकरण की पुष्टि करते हुए यह धनराशि आरटीओ, एआरटीओ द्वारा जिलाधिकारियों के माध्यम से लाभार्थी को दी जाएगी। इस योजना के तहत आने वाला 123 करोड़ 88 लाख 20 हजार का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाना है।