कोविड-19 के नए वैरिएंट Omicron के नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में नाइट कर्फ़्यू रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
गाइडलाइन्स के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं-
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून, मनोरंजन पार्क आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
इसी तरह राज्य में खेल संस्थान एवं स्टेडियम भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
समस्त स्विमिंग पूल और वाटर पार्क दिनांक 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
आगामी 31 जनवरी 2022 तक समस्त आंगनवाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 12 तक के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
केंद्र और राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए अनुमति दी जाएगी।
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, भोजनालय 50 फीसदी क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे।