नाबालिग युवती से जबरन देह प्यापार करवाने और उसके एवज में पैसे लेने वाले होटल मालिक और पीड़िता की मां को जिला न्यायालय ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में संलिप्त तीन अन्य को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। रुद्रप्रयाग निवासी बीना देवी, प्रकाश राणा व राजेंद्र भंडारी को भी दस वर्ष की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
मामला 2019 का है। 25 जून को एक नाबालिग लड़की ने कोतवाली रुद्रप्रयाग में अपनी मां और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। नाबालिग ने अपनी मां पर आरोप लगाया था कि वह होटल मालिक के साथ मिलकर उससे जबरन देह व्यापार कराती है तथा इसकी एवज में पैसे लेती है। रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा जब मामले की जांच की गई तो मामले में युवती के आरोपों को सही पाया गया।
गुरूवार को रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय ने होटल व्यापारी महेश खन्ना को दस वर्ष की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा व पीड़िता की मां सरला देवी को दस वर्ष की कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।