रुद्रप्रयाग जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी मनुज गोयल ने जनपद में कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ा दिया है। जिले में 06 मई, 2021 (वृहस्पतिवार) से दिनांक 10 मई, 2021 (सोमवार) प्रातः 06:00 बजे तक जनपद रुद्रप्रयाग के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र यथा रुद्रप्रयाग नगर पालिका का सम्पूर्ण क्षेत्र, सतेराखाल/ चोपता, तिलवाड़ा. सुमाड़ी, मयाली, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, सोनप्रयाग में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
इसके अतिरिक्त संबंधित उप जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझें तो भीड़-भाड़ वाले अन्य कस्बों/बाजारों में उक्तानुसार अपने स्तर से पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू लगाने हेतु स्वतंत्र होंगे। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत् सेवाओं से जुड़ी दुकानों व वाहनों का सशर्त छूट निम्न प्रकार से होगी-
आवश्यक वस्तुओं की दुकानें यथा-फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली
की दुकानें राशन / पर्चून की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें दोपहर 1:00 बजे तक ही खुली रहेंगी।
चिकित्सालयों तथा मेडिकल स्टोर की दुकानें 24 घण्टे खोलने हेतु छूट प्रदान की जाती है।
पेट्रॉल पम्प व गैस आपूर्ति पूरे समय खुली रहेगी।
आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में
छूट होगी।
हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी।
विवाह से संबंधित समारोहों में प्रवेश करने के लिये बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी।
समारोह स्थल पर 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य गतिमान रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहनों एवं कर्मियों को आने-जाने की छूट होगी।
जिन होटल/रेस्टॉरेन्ट द्वारा खाने की होम डिलिवरी की जाती है, उन्हें खाने की डिलिवरी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु ऐसे होटल / रेस्टोरेन्ट में यात्रियों को बैठाकर खाना खिलाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।
जनपद में शवयात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
• केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय कार्यालय खुले रखने के संबंध में शासनादेश संख्या 329/200i(15) G21-04 (सा०) /2020 दिनांक 25.04.2021 के अनुसार यधानिर्दिष्ट कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।