उत्तराखंड में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने शादी विवाह समारोह और सामाजिक आयोजनों पर सख्ती की है। नई गाइडलाइन के अनुसार, प्रदेश में अब विवाह में सिर्फ 50 लोगों तक शामिल होने की अनुमति मिल सकेगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी करते बताया कि हुए प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने के आदेश जारी किया है।
इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को ये भी कहा है वे अपने विवेक अनुसार जिलों में कर्फ्यू लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार जिले में कर्फ्यू लगा सकते हैं और अन्य कड़े नियम लागू कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित किया जाय कि इस दौरान उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक कार्य निर्बाध रूप से संचालित रहे। मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के निदेश दिए हैं।