उत्तराखंड सरकार द्वारा 08 जून से 15 जून तक बढ़ाए गए कोविड कर्फ्यू की एसओपी में संशोधन किया गया है। अब राज्य भर में क्रॉकरी(बर्तन) की दुकानें, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट्स, सैनिटरी, स्टोन, कारपेंटर्स, फर्नीचर और टिंबर मर्चेंट्स की भी दुकानें खुल सकेंगी। ये 08 जून और 11 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि कुछ रियायत के साथ 15 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार को जारी संशोधित एसओपी के मुताबिक सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड याअनलोड करने की अनुमति होगी। साथ ही होलसेलर और रिटेलर दुकानों के गोदामों में सामान को लोड करे और उतारने की हर दिन चौबीसों घंटे अनुमति है।
बता दें कि उत्तराखंड में राशन और किराने की सामान की दुकानें सप्ताह में दो दिन 9 जून और 14 जून को 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुल सकेंगी। इसी तरह स्टेशनरी व किताबों की दुकान 9 जून व 14 जून को 8:00 बजे से दिन में 1:00 बजे तक खुले रहेंगे
खाद्य पैकेजिंग की दुकानें कपड़ा रेडीमेड दर्जी की दुकान, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी मोटर पार्ट्स की दुकान, व ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून को 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी।
फोटो कॉपी और टिम्बर मर्चेंट की दुकानें 9 जून को 8:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी, मदिरा की दुकाने सप्ताह में तीन दिन खुलेगी। 9 जून, 11 जून और 14 जून को समय 8:00 बजे से दिन में 1:00 बजे तक। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।