विशाल मेगा मार्ट ग्राहकों से कैरी बैग के अतिरिक्त शुल्क वसूलने मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विशाल मेगा मार्ट को अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी मानते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया है। नैनीताल के नितिन सिंह कार्की ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था, जिसमेंं नितिन ने कहा था कि 17 सितंबर 2019 को विशाल मेगा मार्ट हल्द्वानी से उन्होंने अलमिरा, लेडी ड्रेस फैब्रिक के अलावा कुछ अन्य सामान खरीदा। सामान को रखने के लिए जब कैरी बैग की मांग की तो कर्मचारियों ने अनुचित व्यवहार किया। इस पर उन्हें मजबूरी में कैरी बैग खरीदना पड़ा।
उन्होंने कहा था कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के धारा-2(41) व धारा-2(41) आईआई में वर्णित अवरोधक व्यापारिक व्यवहार है। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत और विजय लक्ष्मी थापा ने मामले की सुनवाई की। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आयोग ने विशाल मेगा मार्ट को पचास हजार रुपये जुर्माना जमा करने के साथ-साथ वादी को मानसिक वेदना और वाद व्यय के रूप में 12 हजार रुपये का भुगतान करने के भी आदेश दिए हैं।