देहरादून : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून जन्मेजय खण्डूरी द्वारा लोगों को यातायात नियमों और कोविड प्रोटकाल जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टनसिंग हेतु जागरूक किया गया व कोविड नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही भी की गयी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा बिना हेलमेट और ट्रिपल सवारी ले जा रहे दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने की सपथ दिलाई गई।
बता दें कि इससे पहले शुक्रवार देर रात को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून महोदय द्वारा जनपद देहरादून के नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर घुड़सवार पुलिस के साथ राजपुर रोड पर पुलिस यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वीकेंड पर मसूरी की ओर जाने वाले वाहनों के कारण राजपुर रोड पर पड़ने वाले यातायात के दबाव व इस दौरान की जाने वाली यातायात व्यवस्था के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।
पुलिस अधीक्षक ने यातायात पुलिस को निर्देशित किया कि राजपुर रोड पर आने व जाने वाले यातायात के सुचारू संचालन हेतु ओरिएंट चौक, यूकेलिप्टस चौक तथा दिलाराम चौक पर लगी ट्रैफिक लाइटो में समन्वय स्थापित करते हुए समय निर्धारित किया जाए, जिससे कि उक्त चौकों से पास होने वाला यातायात सुचारू रूप से चल सके। इसके अतिरिक्त राजपुर रोड पर ग्रेट वैल्यू तिराहा तथा मसूरी डाइवर्जन पर यातायात संचालन हेतु एक-एक उपनिरीक्षक तथा अन्य पुलिस कर्मियों को मय वायरलेस हैंडसेट के नियुक्त किया जाए, जिससे राजपुर रोड पर उक्त स्थानों पर यातायात का दबाव बढ़ने पर वह आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार यातायात को डाइवर्ट अथवा रोककर व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।
इसके अतिरिक्त राजपुर क्षेत्र में आशियाना, जाखन तथा नेवी ऑफिसर मैस के पास मुख्य मार्गो में मिलने वाले कटो पर स्लाइडिंग बैरियर्स लगाने के निर्देश दिए गए, जिससे की यातायात के दबाव के समय राजपुर रोड पर आने वाले यातायात को आवश्यकतानुसार नियंत्रित किया जा सके, साथ ही पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देशित किया कि वह समय-समय पर उक्त स्थानों का निरीक्षण कर बैरियर्स के कारण यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर उसकी समीक्षा करें।
इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा रात्रि के समय घूमने वाले वाहनों/ व्यक्तियों को रोककर उनसे आवश्यक पूछताछ की गई, इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध 185 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, तथा बिना मास्क ख्त चेतावनी देते हुएके घूमने वाले व्यक्तियों को स भविष्य में दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया था।