शराब अथवा अन्य किसी मादक पदार्थ के नशे में वाहन चलाना अब चालकों को भारी पड़ेगा। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर अब छह माह से लेकर एक साल की कैद और एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल की कैद अथवा 15 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले मोटरयान अधिनियम में संशोधन किया है। अब इसकी कुछ धाराओं को एक सितंबर से लागू किया जा रहा है। इसमें नशे में वाहन चलाने को लेकर खासी सख्ती बरती जा रही है। इसमें नशे पर वाहन चलाने पर सजा को दोगुना किया गया है। एक सितम्बर से नए नियम लागू होने वाले हैं ऐसे में सड़क पर नियम तोड़ने पर अब कितना जुर्माना है आपको जान लेना चाहिए ।
सड़कों पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर भी भारी जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि, विभाग को अपने स्तर से इस सीमा के बीच के जुर्माने की दर तय करने की छूट होगी। दिमागी व शारीरिक तौर पर अनफिट लोगों द्वारा वाहन चलाने पर पहला जुर्माना 200 रुपये से लेकर एक हजार रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पकड़े गए तो आपको जुर्माने के तौर पर दो साल कैद या 15 हजार रूपये तक जुर्माना ।
बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाने (रैश ड्राइविंग) पर आपको जुर्माने के तौर पर पांच हजार रुपये देने होंगे।
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना।
बगैर सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर अब एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
तय सीमा से अधिक स्पीड से गाड़ी चलाने पर 400 के स्थान पर 1,000 से 2,000 रुपये तक चालान होगा।
मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े गये तो आपको 5,000 रूपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
नाबालिग को अगर गाड़ी चलाने को दी तो 25 हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है, वाहन मालिक को हो सकती है जेल ।
आपातकालीन वाहनों को साइट ना देने पर 10 हजार रूपये तक का जुर्माना ।
ट्रैफिक लाइट जम्प करने पर 5,000 रूपये तक जुर्माना या एक साल की जेल ।
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