उत्तराखंड सरकार ने परिवहन निगम को बसों के संचालन के लिए अनुमति दे दी है। साथ ही कोरोनाकाल में सुरक्षित यात्रा के लिए निर्धारित मानकों एसओपी भी जारी कर दी है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संबंधित राज्य के लिए आपसी सहमति से सिर्फ 100-100 बसों का संचालन किया जाएगा। बसों में निर्धारित सीट संख्या के हिसाब से सवारी बैठेंगे।
राज्य सरकार ने बसों के साथ-साथ अन्य सभी यात्रा वाहनों के लिए भी मानक तय किये हैं जिसमे जनता को राहत देते हुए किराया शुल्क को पूर्व की तरह सामन्य कर दिया गया है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय और अंतर्जनपदीय मार्गों पर बस/टैक्सी कैब/मैक्सी कैब/थ्री व्हीलर/ऑटो/विक्रम/ई-रिक्शा में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवार यात्री बिठाए जाएंगे।
बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। वाहन स्वामियों/चालक/परिचालक द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन अधिनियम द्वारा निर्धारित दर से ही किराया जाएगा। किसी भी दशा में निर्धारित दर से अधिक किराए की वसूली नहीं की जाएगी। इस संबंध में जून में लागू की गई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है।
मुख्य सचिव द्वारा आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी वाहन संचालकों को बस में पूरा सैनिटाइजर करना होगा। किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखें तो उसे नजदीकी थाने में सूचना देनी होगी। सभी यात्री सफर करने से पहले स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करें। बसों में चालक/परिचालक एवं समस्त यात्रियों को फेस-मास्क/फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा।
वाहन चालक/परिचालक एवं यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों को पूर्णतया पालन किया जायेगा। वाहन चालक/परिचालक एवं यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा।
वाहन में प्रवेश करने वाले यात्री को थर्मल स्कीनिंग की जिम्मेदारी बस डिपो पर संबंधित जिला अधिकारी की होगी। यात्रा करते समय पान तंबाकू/गुटखा/शराब आधी मादक पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। यात्रा के दौरान वाहन को निर्धारित स्टॉप पर ही रोका जाएगा।