उत्तरप्रदेश में लव जिहाद करने वालों की अब खैर नहीं। मजहब की आड़ में जिहाद का गंदा खेल करने वालों की सारी करतूतों का हिसाब करने वाला कानून उत्तरप्रदेश की योगी कैबिनेट में पास हो गया है।
सीएम आवास पर हुई बैठक में लव जिहाद पर कानून पास कर दिया गया है। लव जिहाद और गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकने के लिए यूपी सरकार अध्यादेश लाई है राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद ये क़ानून लागू हो जाएगा।
इस कानून के लागू होने के बाद धोखा या लालच देकर शादी करना अपराध होगा, शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाने पर सज़ा का प्रावधान, इसमें 05 से 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।