पूरे भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिसे देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए विशेष दिशा निर्देशों के साथ नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं जिसमे कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर कुछ विशेष बातें कही गई हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है। लेकिन राज्य अगर राज्य लॉकडाउन लगाना चाहें तो उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी।
गाइडलाइन्स के अनुसार, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा। वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। यह गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी। कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी। इसके साथ ही, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेस संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर सर्विलांस करेगी और कोविड-19 मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित की जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने की आवश्यकता है।
#COVID19: MHA's fresh guidelines will be effective from December 1 to 31
Main focus is to consolidate substantial gains achieved against #COVID19. Further, keeping in view recent spike in cases in few States/UTs, it is emphasised that there is need to maintain caution, says MHA pic.twitter.com/tuRkmKooiS
— ANI (@ANI) November 25, 2020