नैनीताल: उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर बज रहे लाऊडस्पीकर का साउंड लोगों के लिए परेसानी का सबब बनता जा रहा है। हाईकोर्ट इस मामले में कार्यवाही के आदेश दे चुकी है वाबजूद इस पर कोई नियंत्रण नहीं है लिहाजा नैनीताल पुलिस अब हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शहर के धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकर में पांच डेसीबल से अधिक की साउंड आने पर कार्रवाई करेगी।
शहर में पुलिस की ओर से आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हर धर्म के प्रतिनिधियों ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन पर सहमति दे दी है। सबसे जादा आवाज मस्जिदों से आती हैं जो आमजन को परेसान कर रही थी, लेकिन अब स्थानीय मस्जिद ने साउंड की तीव्रता कम कर दी है। अब आवाज बाजार तक भी सुनाई नहीं दे रही है। मंदिरों में पहले से आवाज कम रहती है लेकिन अगर आवाज जादा बढ़ाई जाती है तो कार्यवाही होगी, पुलिस बकायदा धार्मिक स्थलों पर लगे स्पीकर से निकलने वाले साउंड तीव्रता की मोनेटरिंग करेगी।
पुलिस की ओर से मस्जिद के इमाम, आर्य समाज और गुरुसिंघ सभा के पदाधिकारियों के साथ ही अन्य धार्मिक स्थलों से जुड़े लोगों से संपर्क साधा गया। एसपी सिटी हरीश सती, सीओ सिटी विजय थापा, कोतवाल विपिन पंत ने सर्वधर्म सम्मेलन में हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी दी। साथ ही आदेश के क्रियान्वयन में सहयोग की अपेक्षा की।
उन्होंने कहा कि अदालत का आदेश का अनुपालन पुलिस के साथ ही हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सदर अंजुमन इस्लामिया मो. फारुख ने बताया कि सर्वधर्म सम्मेलन के बाद लाउउस्पीकर की आवाज कम करने पर सभी धर्मों में सहमति बनी है।
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