सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर आज (मंगलवार) ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे आज से खत्म कर दिया है। फैसले में तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया है। ये तीन जज जस्टिस नरीमन, जस्टिस ललित और जस्टिस कुरियन हैं। वहीं, चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस नजीर ने संवैधानिक बताया है।
उत्तराखंड की शायरा बानो ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का स्वागत और समर्थन करती हूं। बानो ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में औरतों की स्थिति को समझा जाए, इस फैसले को एक्सपेट किया जाए और जल्दी से जल्दी कानून बने।
उत्तराखंड की ही पीड़ित याचिका करता अतिया साबरी पुत्री मजहर हसन निवासी हरिद्वार भी 2 बेटी होने के चलते इस कुपर्था का शिकार हो गयी थी इस फैसले के आने पर आतिया ने ख़ुशी जाहिर की है। तीन तलाक पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक देशों में तीन तलाक खत्म किये जाने का हवाला दिया, कोर्ट ने पूछा कि स्वतंत्र भारत इससे निजात क्यों नहीं पा सकता है। अब जल्दी ही तीन तलाक पर नया क़ानून बनेगा और उसी हिसाब से ये गैरकानूनी करार दिया जाएगा। ')}