उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि अनलॉक प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और ढील दे दी है, जिसके तहत राज्य में अब शॉपिंग मॉल 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे और अब व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकानें बंद कर सकेंगे। सिनेमा हॉल अभी भी नहीं खुलेंगे इसके अलावा स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम से सम्बंधित गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी। शादी समारोह में अभी भी 50 लोगों की अनुमति है। शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित हो सकते हैं। समस्त शैक्षिक संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। राज्य में स्थित सभी संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर और वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क कोरोनावायरस प्रोटोकॉल के साथ खुले जायेंगे।
कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पहले की तरह ही रखे गए हैं जो वर्तमान में लागू हैं। रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। सरकार ने इसके लिए नई SOP भी जारी कर ली है। राज्य में अभी भी राजनितिक/सामाजिक/खेल गतिविधियां/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक सभी तरह आयोजनों पर अग्रिम आदेश तक पाबंदी रहेगी। चार-धान यात्रा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में स्थगित रहेगी।
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