उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 की समस्या को देखते हुए लोक सेवा आयोग के अंतर्गत तथा उसकी परिधि से बाहर समूह ‘ग’ के पदों में एक बार उच्च आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। सचिव प्रभारी भूपाल सिंह मनराल द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि जिन पदों पर वर्ष 2020 में चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है, किंतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, उन पदों के संबंध में उपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। संबंधित पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई जाएगी। आयु सीमा में यह एक बार दी जा रही है, इसलिए किसी पद विशेष पर लाभ पाने के उपरान्त अगली विज्ञप्ति/चयन प्रक्रिया में पुनः यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा।