अनलॉक-02 को लेकर केंद्र की गाइडलाइन्स के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में गाइडलाइन जारी कर दी है। अब प्रदेश में रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे इसके अलावा शॉपिंग मॉल, होटल आदि भी खोले जा सकते हैं।
शॉपिंग मॉल रात आठ बजे तक जबकि शॉपिंग मॉल में रेस्टोरेंट नौ बजे तक खुले रहेंगे। मॉल में 50 प्रतिशत दुकानें ही खुलेंगी। इसी तरह शादी समारोह में शामिल होने आने वाले अतिथियों को क्वांरटीन नहीं होना होगा।
बाहरी राज्य से उत्तराखंड आने लोगों को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर केवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सीमा चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेेशन देखा जाएगा, तभी आने की अनुमति होगी, कन्टेनमेंट जोन वाले शहरों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा।
उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को 72 घंटे पहले तक कोविड टेस्ट करवाना होगा। परिणाम निगेटिव रहने पर संस्थागत क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। आइसीएमआर की ओर से घोषित कोविड परीक्षण केंद्रों पर ही टेस्ट करना होगा। पर्यटकों को भी स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
उत्तराखंड में कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी इलाकों में धार्मिक स्थल सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक खुले रहेंगे। रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान विशेष परस्थिति में काम करने वाले लोगों को ही छूट मिल सकेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
ये रहेंगे बंद-
सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार, स्कूल, कॉलेज, केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों नहीं कर सकेंगे।