उत्तराखंड में कोरोना के नए मामलों में कमी आई लेकिन कोविड-19 का खतरा टला नहीं है जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। देर शाम राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी। अब कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में 29 जून सुबह 6:00 बजे से 06 जुलाई सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा।
कोरोना कर्फ्यू की नई गाइड लाइन के अनुसार, अब दुकानों के खुलने का समय सुबह 08 बजे से शाम को 07 बजे तक तय किया गया है। सप्ताह में 06 दिन दुकानें खुलेंगी। फल, सब्जी, दूध और मिठाई की दुकानें दैनिक रूप से सुबह 08 बजे से शाम को 07 बजे तक खुलेगी। राज्य में लम्बे समय से बंद जिम और कोचिंग सेंटर भी 50 % कैपेसिटी के साथ खोले जाएंगे। इसके अलावा खेल संस्थान और स्टेडियम को 18 साल से ऊपर के खिलाडियों के लिए 50 % छमता के साथ खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। आगे पढ़िए कर्फ्यू गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु-
- दुकानों के खुलने का समय सुबह 08 बजे से शाम को 07 बजे तक तय किया गया है। रविवार को बाजार बंद रहेंगे। फल, सब्जी, दूध और मिठाई की दुकानें दैनिक रूप से सुबह 08 बजे से शाम को 07 बजे तक खुलेगी।
- चार-धाम यात्रा के लिए प्रथम चरण में 1 जुलाई से रुद्रप्रयाग के लिए केदारनाथ, चमोली के लिए बदरीनाथ व उत्तरकाशी जनपदवासियों के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने की इजाजत होगी। सभी को नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ जाना होगा। दुसरे चरण में 11 जुलाई से पूरे प्रदेश के लिए चार-धाम यात्रा खोल दी जाएगी। जिसके लिए RT PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके लिए पर्यटन/धर्मस्व विभाग अलग से SOP जारी करेगा।(माननीय उच्च न्यायालय के आदेशनुसार चार-धाम यात्रा पर केबिनेट का फैसला रोका गया है सम्भवतः राज्य सरकार द्वारा गलती से sop में चार धाम यात्रा का जिक्र हुआ है राज्य सरकार sop में संशोधन कर चार धाम यात्रा को स्थगित कर सकती है)
- विक्रम, ऑटो आदि सार्वजानिक वाहनों को सुचारु रूप से चलाने की अनुमति होगी।
- सार्वजानिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी SOP के अधीन जारी रहेगा।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए RT PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रशन अभी भी अनिवार्य है।
- राज्य में सभी शैक्षिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान जो 18 साल से अधिक आयु के बच्चों को कोचिंग देते हैं उन्हें 50 फीसदी क्षमता के साथ संस्थान खोलने की इजाजत होगी। ऑनलाइन कोचिंग का कार्य जारी रहेगा उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
- विवाह समारोह में 50 लोगों के कोविड RT PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की जिला प्रशासन अनुमति देगा।
- शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित हो सकेंगे।
- होटल, रेस्तरां, ढाबे 50 प्रतिशत छमता के साथ संचलित होंगे, नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रखने होंगे। होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल आधी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति होगी।
- राज्य में सामाजिक/राजनीतिक/खेल गतिविधियां/मनोंरजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
- 4 जुलाई को बाजार बंद रहेंगे इस दौरान मसूरी, नैनीताल तथा जिलाधिकारियों द्वारा चिन्हित अन्य पर्यटक स्थलों पर रविवार की जगह मंगलवार को बाजार बंद किये जायेंगे इस दौरान सेनेटाइजेशन का कार्य किया जायेगा।