राज्य सरकार जल्द ही संशोधित SOP एसओपी जारी करेगी। दरअसल, हाई कोर्ट ने एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय पर सोमवार को रोक लगा दी थी। कोर्ट ने चारधाम में पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट करने के निर्देश भी सरकार को दिए थे। साथ ही सात जुलाई तक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को देने को कहा था, लेकिन सरकार द्वारा जारी SOP में चार-धाम यात्रा को 01 जुलाई से शुरू करने की व्यवस्था की गई है जिसके चलते सरकार पर कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला बन गया है अब सरकार जल्द ही संशोधन कर नई SOP जारी करेगी। जिसमे चार-धाम यात्रा को लेकर बदलाव किया जा सकता है।
बता दें कि सोमवार देर शाम जारी कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन में राज्य सरकार द्वारा चार-धाम यात्रा शुरू करने का स्पष्ट प्रविधान था। इसके अनुसार प्रथम चरण में एक जुलाई से रुद्रप्रयाग के लिए केदारनाथ, चमोली के लिए बदरीनाथ और उत्तरकाशी के लिए यमुनोत्री व गंगोत्री की यात्रा को अनुमति दी गई है। द्वितीय चरण की यात्रा 11 जुलाई से होगी। इसमें सभी प्रदेशवासियों को चारधाम यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई है। दर्शन के लिए अधिकतम 72 घंटे की अवधि की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीनेट व रेपिड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।