सरकार ने अनलॉक 3.0 को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। लॉक डाउन को केवल कंटेनमेंट जोन तक सिमित कर दिया गया है अब जिलाधिकारी आवश्यकता अनुसार बफर जोन का निर्धारण करेंगे। जिम खोलने के लिए अलग से गाइडलाइन्स बनाई गई है साथ ही 15 अगस्त पर समारोह करने की भी छूट रहेगी।
उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कल गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं, प्रदेश में, योग केंद्र और जिम खोलने के साथ कन्टेनमेंट जोन में सभी तरह के प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे।
आइये विस्तार में जानते हैं क्या हैं गाइड लाइन्स-
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन रहेगी। धार्मिक/राजनीतिक आयोजन या अन्य बड़े आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी अभी बंद रहेंगे। जॉगिंग पार्क खोले जा सकेंगे, सुबह की सैर पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- योग संस्थान और जिम केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोले जाएंगे।
- स्वतंत्रता दिवस के समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही यह आयोजित होंगे।
- अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, और कन्टेनमेंट क्षेत्र से आये लोगों को पहले की तरह ही कोरेन्टाइन नियमों का पालन करना होगा। साथ ही प्रदेश के अंदर भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पंजीकरण करना होगा, इसके लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी और न ही कोरेन्टाइन होने की जरूरत होगी।
- बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोरोना का टेस्ट करवा कर आने वाले यात्रियों को मंजूरी मिलेगी। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी वही यात्री राज्य में आ सकेंगे। जिनकी रिपोर्ट नहीं उन्हें 14 दिन कोरेन्टाइन होना होगा।
- प्रदेश भर में सभी होटल,रेस्टोरेंट, बार, होमस्टे और हॉस्पिटैलिटी सर्विस खोली जाएंगी, कन्टेनमेंट जोन से बाहर सभी बाजार खोलने की इजाजत होगी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मॉल खोलने की इजाजत है। रेस्टोरेंट को ग्राहकों का रिकॉर्ड रखना होगा, वहीं, होटल्स को यात्रियों की मिनिमम 07 दिनों की बुकिंग करनी होगी। इसके लिए विस्तार में गाइडलाइन्स दी गई है।
- शादी विवाह से जुड़े बैंक्विट हॉल कम्युनिटी हॉल को शादी ब्याह के लिए खोला जा सकेगा, 50 से ज्यादा अतिथि की इजाजत नहीं होगी।
- जिलाधिकारियों से बफर जोन बनाने को भी कहा गया है। हालांकि बाजार खोलने के समय को लेकर अभी स्थिति साफ़ नहीं की गई है।
- जिम के अलग से गाइडलाइन बनाई गई है जिसमे 6 फिट की सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ज्यादा लोगों को जिम में इजाजत नहीं होगी, परिसर में मास्क पहनना होगा, जिम करने के दौरान इसकी जरूरत नहीं होगी, जिम मालिकों को आने और जाने के अलग-अलग रास्ते तय करने होंगे।