सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पटाखों की बिक्री पर पाबंदी नहीं लगाई है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते जरूर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन सेल पर बैन लगा दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर पटाखे नहीं बेचे जाएंगे.
दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने पर पाबंदी नहीं रहेगी. आम लोग सिर्फ दो घंटे ही जला पाएंगे पटाखे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केवल ग्रीन और सेफ पटाखे ही जा सकेंगे. तेज आवाज वाले पटाखों पर बैन जारी रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में धार्मिक जलसों में भी पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दूसरे धर्म पर भी लागू हो पटाखे के आदेश. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ लाइसेंसधारी ही पटाखे बेच पाएंगे. तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.
वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट देश भर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर आज सुनवाई करनी थी. इस मामले पर 28 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखने वाली जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ को फैसला सुनाना था. ')}