उत्तराखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे-धीरे कम होने लगा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी अपने सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे। टीकाकरण को लेकर राज्यों से छूटे हुए लाभार्थियों को कवर करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि वायरस की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को बुधवार को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कई रिपोर्ट ऐसी भी आ रही हैं कि देश में महामारी की चौथी लहर भी दस्तक दे सकती है। ऐसे में ये मान लेना गलत होगा कि कोरोना खत्म हो चुका है। कोरोना के हल्के मामलों के लिए होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल और हाई रिस्क वाले मामलों की विशेष निगरानी जारी रखने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित और अन्य सभाओं को फिर से शुरू किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन जगहों पर कोविड उचित व्यवहार का विधिवत पालन किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों में बिना किसी प्रतिबंध के ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू की जा सकती हैं।
विवाह और अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकती है और सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थलों को पूरी क्षमता से संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। सार्वजनिक परिवहन (रेलवे, मेट्रो, बस, कैब) बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के संचालित हो सकता है। साथ ही, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन सहित अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के कार्य कर सकते हैं। सभी औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों को अनुमति दी जा सकती है।