देहरादून के पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कोरोना महामारी कोविड-19 के केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों का पालन न करने व लापरवाही बरतने वाले होटलों/रेस्टोरेंट्स/बार/आउटलेट पर सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु समस्त थाना प्रभारी जनपद देहरादून को निर्देशित किया गया है। त्यौहारों के समय में नियमों का उलंघन करने और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए दून पुलिस ने निम्न एडवाइजरी जारी की है –
- रेस्टोरेंट/आउटलेट /होटल/बार पर काम करने वाले समस्त कार्मचारियों के द्वारा मास्क/ फेस सिल्ड /सेनेटाजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
- सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।
- आगन्तुको ग्राहको के हाथों को सेनेटाइज कराने की व्यवस्था किया जाए।
- प्रत्येक नये ग्राहक आने/बैठने से पूर्व हर बार टेबल, कुर्सी, स्टूल, बेन्च आदि को बार-बार सेनेटाइज किया जाए।
- समस्त रेस्टोरेट होटल मालिकों कों अपने प्रतिष्ठानों पर स्पष्ट दिखायी देने वाले स्थान पर फ्रेम में पुलिस फलैक्स लगवायी जाए। बडे बडे प्रतिस्ठानों में एक से अधिक फलेक्स लगाये जाए जो स्पष्ट दर्शनीय हो।
- केन्द्र- राज्स सरकार द्वारा संक्रमण से बचाव हेतु अन्य दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाए।
पुलिस द्वारा बताया गया कि जिन होटल मालिकों/संचालकों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ तत्काल वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी। उक्त निर्देशों के अनुपालन कराए जाने हेतु एस0पी0 क्राइम लोकजीत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।